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रोहिंग्या मुसलमानों को देश से बाहर भेजने पर रोक लगाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

Amit BhadauriaBy Amit Bhadauria9. May 2025No Comments2 Mins Read
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नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें दिल्ली से अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों को देश से बाहर भेजने पर रोक लगाने की मांग की गई थी।सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या मुस्लिम प्रवासियों के निर्वासन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि भारत में रहने का अधिकार केवल नागरिकों को है। अदालत ने स्पष्ट किया कि गैर-भारतीयों के साथ विदेशी अधिनियम के अनुसार व्यवहार किया जाएगा, भले ही उन्हें शरणार्थी का दर्जा मिला हो। याचिकाओं पर अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी।गोंसाल्विस और भूषण ने तर्क दिया कि रोहिंग्या समुदाय को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग (UNHCR) ने शरणार्थी के रूप में मान्यता दी है और उनके पास शरणार्थी कार्ड भी हैं। ऐसे में उन्हें भारत में रहने और जीवन जीने का अधिकार है।

सॉलिसिटर जनरल ने इसका जवाब देते हुए कहा कि भारत UN Refugee Convention (1951) का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है और UNHCR द्वारा दी गई शरणार्थी मान्यता भारत के लिए बाध्यकारी नहीं है। उन्होंने कहा, “रोहिंग्या विदेशी नागरिक हैं और सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि निर्वासन से सुरक्षा का अधिकार भारतीय नागरिकों को निवास अधिकार के तहत ही प्राप्त है।”

रोहिंग्या समुदाय को म्यांमार में हो रहे कथित नरसंहार के चलते भारत में शरणार्थी बताकर याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि उन्हें भारत में रहने का अधिकार दिया जाए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और एन. कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि भारत के संविधान के अनुसार देश में निवास करने का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और विदेशी नागरिकों के मामलों में विदेशी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अधिवक्ता कानू अग्रवाल ने कोर्ट को बताया कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने असम और जम्मू-कश्मीर में रोहिंग्या मुसलमानों के निर्वासन पर रोक लगाने से इनकार किया था। केंद्र सरकार ने उस समय राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर खतरा जताया था।

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